अवैध होर्डिंग्स पर हाईकोर्ट सख्त, नागपुर से पूरे विदर्भ तक जांच का दायरा बढ़ा

Photo Source : Google

Posted On:Monday, February 9, 2026

नागपुर न्यूज डेस्क: बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने गुरुवार को अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ चल रही कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए इसे अब नागपुर शहर तक सीमित न रखकर विदर्भ के सभी 11 जिलों तक विस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने प्रत्येक जिले के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए तीन हफ्ते में जमीनी हालात पर जिला-वार रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस राज वाकोडे शामिल हैं, ने साफ कहा कि अवैध होर्डिंग्स की समस्या केवल नागपुर शहर तक सीमित नहीं है। इससे पहले कोर्ट नगर निगम को अवमानना के तहत 5 लाख रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित करने के निर्देश भी दे चुका है।

यह आदेश एनजीओ ‘परिवर्तन’ के सचिव दिनेश नायडू द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पिछले साल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए अवैध होर्डिंग्स को हटाने के कोर्ट के पुराने आदेशों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में संशोधित याचिका दाखिल कर मामले का दायरा बढ़ाने को कहा है।

कोर्ट ने जिन 11 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है, उनमें नागपुर के लिए तुषार मंडलेकर, गोंदिया के लिए वेदांत पांडे, वर्धा के लिए शांतनु भोयर, यवतमाल के लिए महेश धात्रक, अकोला के लिए जगविजय गांधी, अमरावती के लिए कुलदीप महल्ले, चंद्रपुर के लिए मोहित खजांची, भंडारा के लिए कौस्तुभ देवगडे, गढ़चिरौली के लिए विजय मोरांडे, वाशिम के लिए राहुल घुघे और बुलढाणा के लिए रिग्वेद धोरे शामिल हैं।


नागपुर और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. nagpurvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.