स्वागत लॉन-हिरामल रेस्टोरेंट को हाई कोर्ट से राहत, 19 अगस्त तक NMC कार्रवाई पर रोक

Photo Source : Google

Posted On:Friday, August 14, 2026

नागपुर न्यूज डेस्क: नागपुर में स्वागत लॉन और हिरामल रेस्टोरेंट को लेकर चल रहे विवाद में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फिलहाल राहत दी है। कोर्ट ने नागपुर नगर निगम (एनएमसी) को निर्देश दिया है कि वह 19 अगस्त 2026 तक इन दोनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ कोई जबरन या दंडात्मक कार्रवाई न करे। यह मामला YMCA परिसर में संचालित इन प्रतिष्ठानों से जुड़ा है।

14 अगस्त को न्यायमूर्ति अनिल एस. किलोर और न्यायमूर्ति रजनीश आर. व्यास की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पाया कि यह विवाद पहले से चल रही जनहित याचिका (PIL) नंबर 90/2025 से जुड़ा हुआ है। चूंकि इस जनहित याचिका की सुनवाई दूसरी बेंच कर रही है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामला भी उसी बेंच के सामने रखा जाना उचित होगा, ताकि एक ही विवाद पर अलग-अलग या विरोधाभासी आदेश आने की स्थिति न बने।

मामले की सुनवाई के दौरान स्वागत लॉन और हिरामल रेस्टोरेंट की ओर से अधिवक्ता श्याम देवानी ने अधिवक्ता साहिल देवानी की सहायता से पक्ष रखा, जबकि नागपुर नगर निगम की ओर से अधिवक्ता जेबी कसाट पेश हुए। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, नगर निगम की ओर से जारी विवादित नोटिस का संबंध इसी जनहित याचिका में पहले दिए गए निर्देशों से है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) के सामने जरूरी प्रक्रिया पूरी करने की भी अनुमति दी, ताकि मामला संबंधित बेंच के सामने भेजा जा सके।

सुनवाई के दौरान एनएमसी के वकील जेबी कसाट ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि आदेश की जानकारी संबंधित नगर निगम अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल कोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते 19 अगस्त तक स्वागत लॉन और हिरामल रेस्टोरेंट के खिलाफ एनएमसी की कार्रवाई रुकी रहेगी। अगली सुनवाई में यह तय हो सकता है कि मामले को PIL नंबर 90/2025 की सुनवाई कर रही बेंच के सामने किस तरह आगे बढ़ाया जाए।


नागपुर और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. nagpurvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.